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21 अप्रैल 2026
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पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शिकायतों से सुप्रीम कोर्ट नाराज, हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब की

पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शिकायतों से सुप्रीम कोर्ट नाराज, हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब की
पश्चिम बंगाल में एसआईआर की शिकायतों से सुप्रीम कोर्ट नाराज, हाईकोर्ट से रिपोर्ट तलब की

 नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में अपीलों पर ट्रिब्युनलों में सुनवाई शुरू न होने की शिकायत पर सोमवार को कहा कि वह आज ही कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से इस पर रिपोर्ट मांगेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर मामले में प्रतिदिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर कोर्ट आने पर नाखुशी भी जताई।

बंगाल में हुए एसआईआर में अंतिम मतदाता सूची से बाहर हो गए लोगों की अपीलों पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हाई कोर्ट के सेवानिवृत न्यायाधीशों की अध्यक्षता में अपीलीय ट्रिब्युनलों का गठन किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता HC से रिपोर्ट तलब की

सुप्रीम कोर्ट ने गत 13 अप्रैल को दिए आदेश में कहा था कि अगर अपीलीय ट्रिब्युनल मतदान से दो दिन पहले यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल से दो दिन पहले 21 और 27 अप्रैल तक जिनकी अपीलें मंजूर करके आदेश दे देती हैं उन लोगों को चुनाव में मत देने का अधिकार होगा और चुनाव आयोग उनके नाम पूरक मतदाता सूची निकाल कर उसमें शामिल करेगा और मतदान के लिए सभी उपाय करेगा।

इसके साथ ही कोर्ट ने उस आदेश में ये भी स्पष्ट किया था कि ट्रिब्युनल के समक्ष अपील लंबित रहने भर से किसी को मत देने का अधिकार नहीं होगा। सोमवार को वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और जोयमाल्या बाग्ची की पीठ के समक्ष बंगाल एसआईआर मामले का जिक्र किया और आरोप लगाया कि अपीलीय ट्रिब्युनल काम नहीं कर रही हैं।