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7 अप्रैल 2026
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मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव खारिज

मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव खारिज
मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव खारिज

नई दिल्ली। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और रा’यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पद से हटाने का महाभियोग प्रस्ताव खारिज कर दिया है। इस प्रस्ताव पर 12 मार्च को 19& विपक्षी सांसदों (लोकसभा के 1&0 और रा’यसभा के 6&) ने साइन किए थे। कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार के बाद स्पीकर बिरला और राधाकृष्णन ने इसे न्यायाधीश (जांच) अधिनियम, 1968 की धारा & के तहत मंजूरी नहीं दी। इस फैसले के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी।
नियम के अनुसार 100 सांसदों के दस्तखत जरूरी
यह नोटिस इंडिया गठबंधन के सभी दलों के सांसदों ने मिलकर साइन किया था। यह पहली बार है जब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए ऐसा नोटिस दिया जा रहा है। रा’यसभा में इसके लिए कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। वहीं लोकसभा में सीईसी को हटाने के प्रस्ताव के लिए कम से कम 100 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं।